नई दिल्ली : यूनियन बजट के दौरान घोषित की गई वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी को देश भर में लागू करने की दिशा में सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। अगर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भेजे गये प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो सरकारी विभाग 1 अप्रैल 2022 से 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल नहीं कर पाएंगे। सरकार ने एक मसौदा अधिसूचना जारी कर इस संबंध में संबंधित नियमों में संशोधन के लिए हितधारकों के सुझाव मंगाए हैं।
आपको बता दें कि देश में लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण के स्तर को काबू में रखने के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी को लाया गया है जिससे पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़क से हटाया जा सके और इसकी शुरुआत सरकारी विभागों से की जाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भेजे गये प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाने के बाद भारत के तमाम सरकारी विभागों में 15 साल से पुराने वाहनों को सड़कों से हटाया जाएगा। ये नियम केंद्रीय या राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक उपक्रमों, नगरपालिका और स्वायत्त निकायों पर लागू होगा।
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