कमिश्नरेट पुलिस ने शहर में रेस्टोरेंट, क्लब, पब व बार अब 12 बजे बंद करने के दिए आदेश , 11 बजे के बाद ग्राहकों की नो एंट्री

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Commissionerate police ordered closure of restaurants, clubs, pubs and bars in the city at 12 o'clock, no entry of customers after 11 o'clock

जालंधर : शहर में अब रेस्टोरेंट, क्लब, पब व बार हर हाल में 12 बजे बंद करने हाेंगे। इन जगहों पर 11 बजे के बाद नए ग्राहकों को एंट्री नहीं दी जाएगी। यही नहीं, 11 बजे के बाद किसी भी ग्राहक को भोजन व शराब आदि नहीं परोसी जाएगी। शहर के DCP लॉ एंड ऑर्डर जगमोहन सिंह ने बुधवार को यह आदेश जारी किए।

उन्होंने कहा कि शहर में रेस्टोरेंट, क्लब, पब व बार देर रात तक खुले रहते हैं। जहां पर 10 बजे के बाद भी DJ बजाया जाता है। इससे होने वाले ध्वनि प्रदूषण से शांति भंग होती है। उन्होंने कहा कि जो अहाते शराब ठेकों के बगल में खुले हैं, उन्हें लाइसेंस की शर्त के मुताबिक रात 11 बजे हर हाल में बंद करना होगा। शादी व अन्य समारोह में DJ आर्केस्ट्रा व गायकों के गाने का वक्त भी 10 बजे तक तय किया गया है। इसके अलावा गाड़ियों में लगे म्यूजिक सिस्टम की आवाज भी बाहर नहीं आना चाहिए।

DCP ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक जगहों, अस्पताल, भीड़भाड़ वाले बाजारों समेत उन तमाम जगहों पर CCTV कैमरे लगाने के आदेश दिए हैं, जहां पर पब्लिक पार्किंग है।

 

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