Punjab government officials will not be able to get exemption from toll tax on National Highway, NHAI refused to accept the proposal sent

15 फरवरी 2021 से FASTag अनिवार्य , जानें कौन होगा छूट का हकदार



नई दिल्ली ( सनी ): 15 फरवरी रात 12 बजे से पूरे देशभर में सभी गाड़ियों पर फास्टैग (Fastag) अनिवार्य हो जाएगा। चाहें आप शहर में ही घूमते हों या आने-जाने के लिए हाइवे का इस्तेमाल करते हों, तब भी आपको अपनी गाड़ी पर फास्टैग लगाना जरूरी होगा। वहीं लोग अब ये समझने की भूल भी न करें कि पहले की तरह की फास्टैग लागू होने की अंतिम तिथि बढ़ जाएगी, क्योंकि सरकार ने अब इसे सख्ती से लागू करने का मन बना लिया है और अब कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। अगर गलती से भी आज के बाद आपने अपनी गाड़ी बिना फास्टैग के टोल प्लाजा पर लगाई तो आपसे दोगुना टोल की वसूली की जाएगी।

सरकारी गाड़ियों के लिए भी जरूरी
सरकार ने क्षेत्र के विधायकों के लिए एवं सांसद की दो गाड़ियों के लिए जीरो बैलेंस वाला फास्टैग एनएचएआई की तरफ से जारी किया गया है। वहीं जीरो बैलेंस वाला फास्टैग बनवाने के लिए सरकारी विभागों को एनएचएआई की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा।

लोकल को नहीं मिलेगी कोई छूट
वहीं अगर आप हाइवे के आसपास के गांवों या किस ऐसे शहर में रहते हैं जहां टोल प्लाजा से हो कर गुजरना पड़ता है तब भी आपके लिए गाड़ी पर फास्टैग लगाना जरूरी होगा। अभी तक ऐसी जगहों पर रहने वाले आधार कार्ड दिखा कर टोल प्लाजा पार पार लिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं पाएगा। एनएचएआई की गाइडलाइन में स्थानीय वाहन स्वामियों को किसी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं दिया गया है.

सेना-पुलिस का आई कार्ड नहीं चलेगा
इसके अलावा अभी तक टोल प्लाजा पर सेना या पुलिस के अधिकारी अगर निजी वाहन से टोल प्लाजा से निकलते थे तो आई कार्ड दिखा कर उन्हें भुगतान में छूट मिल जाया करती थी। एनएचएआई की ओर से शेड्यूल-जी के तहत टोल संचालक कंपनी को गाइडलाइन भेजी गई है, जिसमें कहा गया है कि अगर सेना के जवान ड्यूटी पर हैं और सरकारी वाहन में सफर कर रहे हैं, तो उनसे टैक्स नहीं वसूला जाएगा, लेकिन उन्हें अपना वाहन पर फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा।

 

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