पंजाब में बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर राहत , 15 साल से ज्यादा उम्र होने पर भी दर्ज करवा पाएंगे नाम

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Relief on birth certificate in Punjab, even if you are more than 15 years old, you will be able to register names

जालंधर (सनी ): पंजाब में बर्थ सर्टिफिकेट में नाम दर्ज ना होने से परेशान लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। अब 15 साल से ज्यादा उम्र होने पर भी बर्थ सर्टिफिकेट में नाम दर्ज हो सकेगा। पंजाब सरकार ने ऐसा करने से संंबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। नाम दर्ज करवाने के लिए अगले 5 साल तक का समय दिया गया है। इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जो विदेश जाने और वहां स्टडी करने आदि के लिए अप्लाई करने पर बर्थ सर्फिटिकेट में नाम दर्ज ना होने से परेशान होते थे।

नए नियम से बड़ी संख्या में उन लोगों को फायदा पहुंचेगा जिनके नाम अभी तक बर्थ सर्टिफिकेट में नहीं दर्ज हैं। अगले 5 साल कोई भी व्यक्ति बर्थ सर्टिफिकेट में नाम दर्ज करवा सकेगा। अभी तक नियमानुसार सिर्फ 15 साल से कम उम्र के बच्चों के नाम ही बर्थ सर्टिफिकेट में दर्ज करवाए जा सकते थे।

पिछले दिनों पंजाब विधानसभा में भी यह मुद्दा उठा था। विधानसभा में बोलते हुए जालंधर केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजिंदर बेरी ने प्रस्ताव रखा था कि 15 साल से ज्यादा उम्र वालों के बर्थ सर्टिफिकेट में भी नाम दर्ज करने की मंजूरी दी जाए। इसके बाद इसे मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को लिखा गया था। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अब पंजाब सरकार ने नए आदेश जारी कर दिए हैं।

 

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