नई दिल्ली (सनी ): दिल्ली हाई कोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की नर्सों की हड़ताल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस मामले में हाई कोर्ट ने 18 जनवरी को अगली सुनवाई की तारीख दी है। न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने नर्सों की यूनियन को निर्देश देते हुए हड़ताल पर रोक लगाने को कहा। समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक मिल रही ताजा जानकारी के हिसाब से एम्स प्रशासन ने आज सोमवार की शाम पांच बजे नर्स यूनियन को बैठक के लिए लिए प्रस्ताव भेजा है।
हालांकि एम्स ने यह भी साफ कर दिया है कि जो कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं रहेंगे उन्हें अनुपस्थित ही माना जाएगा। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर एम्स नर्सिंग यूनियन के कर्मचारियों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी। इसी पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह भी कहा अगर नर्स ड्यूटी रजिस्टर के हिसाब से अगर काम पर नहीं आती हैं तो उनकी अनुपस्थिति मानी जाएगी। जानकारी के अनुसार इस हड़ताल में करीब 5000 कर्मचारी शामिल थे।
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