Now these rules are going to change from January 1 for payment by check, this will reduce the incidence of bank fraud

अब चेक से भुगतान के लिए 1 जनवरी से बदलने वाले है ये नियम , इससे बैंक फ्रॉड की घटनाओं में आएगी कमी


नई दिल्ली (सनी ): बैंक फ्रॉड के मामलों पर रोक लगाने को लेकर RBI ने चेक के भुगतान के लिए ‘पॉजिटिव पे सिस्टम’ की शुरुआत की है। इसके तहत 50 हजार से ऊपर के चेक के लिए जरूरी जानकारी की दोबारा से पुष्टि की जाएगी। चेक भुगतान के नए नियम 1 जनवरी लागू होंगे। ये नए नियम चेक पेमेंट को सेफ बनाने और बैंक फ्रॉड को रोकने के लिए बनाए गए हैं।

नए सिस्टम के तहत, जो व्यक्ति चेक जारी करेगा, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, प्राप्तकर्ता का नाम और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी। चेक जारी करने वाला व्यक्ति यह जानकारी SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या ATM जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है।

इसके बाद चेक पेमेंट से पहले इन जानकारियों को क्रॉस-चेक किया जाएगा। अगर इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो ‘चेक ट्रंकेशन सिस्टम’ द्वारा इसे चिन्हित कर ड्राई बैंक (जिस बैंक में चेक पेमेंट होना है) और प्रेजेंटिंग बैंक (जिस बैंक के अकाउंट से चेक जारी हुआ है) को जानकारी दी जाएगी। आरबीआई ने बताया है कि ऐसी स्थिति में जरूरी कदम उठाया जाएगा।

 

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