चंडीगढ़ (अनुराग ): पंजाब सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले बढ़ने के मद्देनजर बुधवार को बड़ा कदम उठाने की घोषणा की। राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया कि पंजाब में शहरों और नगरों में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। यह 1 दिसंबर से लागू होगा। यह रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। उन्होंने कोरोना के दूसरी लहर के खतरे को देखते हुए चरणबद्ध ढंग से लागू किए जाने वाली पाबंदियों की भी जानकारी दी।इसके साथ ही राज्य सरकार ने मास्क नहीं पहनने और शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने पर लगने वाले जुर्माने की राशि भी दोगुनी कर दी है। इसके साथ ही होटल और रेस्टोरेटों के लिए भी पाबंदी लगाई गई है। ये रात 9.30 बजे तक ही खुल सकेंगे।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को कहा कि दिल्ली-एनसीआर में कोरोना वायरस कोविड-19 से दोबारा की स्थिति गंभीर हो गई है और पंजाब में भी दूसरी लहर की आशंका है।कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को राज्य में नए प्रतिबंधों का आदेश दिया। मास्क पहनने या शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन करना होगा। इसका उल्लंघन करने पर लगने वाले जुर्माने की राशि अब 500 रुपये के बदल 1000 रुपये होगी।
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